A&N प्रशासन ने AB-PMJAY के तहत ट्रांसपोर्ट और वेतन नुकसान के मुआवज़े से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

AB PMJAY

Editor: Pankaj Singh

श्री विजयपुरम – अंडमान और निकोबार प्रशासन ने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) के तहत ट्रांसपोर्ट और वेतन नुकसान के मुआवज़े से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव किया है। यह बदलाव ‘स्टेट हेल्थ सोसाइटी, A&N आइलैंड्स’ की गवर्निंग बॉडी की मंज़ूरी से किया गया है। बदले हुए नियम 01.08.2026 से लागू हो गए हैं। इन बदली हुई गाइडलाइंस का मकसद उन लाभार्थियों की मदद करना है जिन्हें खास मेडिकल इलाज के लिए आइलैंड्स से मुख्य भूमि भारत (mainland India) के एम्पैनल्ड अस्पतालों में रेफर किया जाता है।

AB PMJAY

बदलाव के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

  1. रेफर किए गए मरीज़ों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा

GB पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम से AB-PMJAY के तहत मुख्य भूमि भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए रेफर किए गए सभी मरीज़ों को अब संशोधित दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के अधीन इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति होगी। मरीज़ और एक अटेंडेंट की आने-जाने की यात्रा के लिए हवाई यात्रा का खर्च अधिकतम ₹40,000/- की सीमा तक वापस (रीइम्बर्स) किया जाएगा।

  1. स्ट्रेचर वाले मरीज़ों के लिए कैशलेस हवाई यात्रा की व्यवस्था

जिन मरीज़ों को स्ट्रेचर पर हवाई जहाज़ से ले जाने के लिए रेफर किया जाता है, उनके और उनके साथ जाने वाले एक व्यक्ति के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) लागू गाइडलाइंस के अनुसार कैशलेस आधार पर हवाई टिकट की व्यवस्था करेगी। इस संबंध में, SHA ने स्ट्रेचर वाले मरीज़ों के लिए हवाई टिकट की सुविधा देने के लिए बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड से बात की है। विभाग का प्रस्ताव है कि इस काम के लिए एजेंसी के पास 10 लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा रखी जाए। इस बारे में एजेंसी से पुष्टि का इंतज़ार है।

  1. AB-PMJAY के सभी योग्य लाभार्थियों के लिए वेतन नुकसान का मुआवज़ा बढ़ाया गया

वेतन नुकसान के मुआवज़े का फ़ायदा AB-PMJAY के सभी योग्य लाभार्थियों तक बढ़ा दिया गया है। योग्य लाभार्थी संशोधित गाइडलाइंस में बताई गई शर्तों के अनुसार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों की अवधि के लिए ₹1,000 प्रति दिन की दर से वेतन नुकसान का मुआवज़ा पाने के हकदार होंगे।

पहले, यह फ़ायदा सिर्फ़ SECC कैटेगरी में आने वाले लाभार्थियों तक ही सीमित था। DHS की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, ट्रांसपोर्ट और वेतन नुकसान मुआवज़े से जुड़ी पूरी संशोधित गाइडलाइंस A&N प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (Directorate of Health Services) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *