Report: Pankaj Singh
स्वराज द्वीप- दिनांक 23 जुलाई 2026 को समय लगभग 13:45 बजे, LOP स्ट्रेट आइलैंड के प्रभारी हेड कांस्टेबल मुथु कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि नॉर्थ पैसेज द्वीप एवं स्ट्रेट आइलैंड के मध्य समुद्री क्षेत्र में एक संदिग्ध मछली पकड़ने वाली डिंगी मौजूद है तथा उसमें सवार कुछ व्यक्ति स्ट्रेट आइलैंड के तटीय क्षेत्र में अवैध रूप से मत्स्य आखेट एवं गोताखोरी कर रहे हैं।
सूचना प्राप्त होते ही LOP स्ट्रेट आइलैंड की पुलिस टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल जो, हेड कांस्टेबल (SG) मोरप्पो, पुलिस कांस्टेबल आलोक सिंह एवं पुलिस कांस्टेबल बी. ए. किशन सिंह शामिल थे, PVTG स्ट्रेट आइलैंड की लकड़ी की इंजन डिंगी से तत्काल मौके के लिए रवाना हुई।
पुलिस टीम ने संदिग्ध डिंगी को समुद्र में चिन्हित कर उसे रोकते हुए जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि डिंगी में सवार छह व्यक्ति समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने एवं गोताखोरी में संलिप्त थे। सत्यापन उपरांत सभी व्यक्तियों की पहचान गोविंद नगर नं.-2, स्वराज द्वीप निवासी मछुआरों के रूप में हुई।

पूछताछ के दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश अथवा मत्स्य आखेट हेतु आवश्यक वैध लाइसेंस/पास प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जो अंडमान एवं निकोबार (आदिम जनजाति संरक्षण) विनियमन, 1956 की धारा 7 एवं 8 का उल्लंघन है।
पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए संबंधित डिंगी एवं उसमें प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों, जिनमें लकड़ी की इंजन डिंगी, किरलोस्कर इंजन, फाइबर आइस बॉक्स, स्नॉर्कलिंग सेट, मछली पकड़ने के भाले, रबर फिन, लकड़ी का पैडल, इंजन हैंडल, जाल रखने के प्लास्टिक बैग, सुकानी तथा लोहे के एंकर सहित अन्य सामग्री शामिल है, को ई-साक्ष्य (e-Sakshya) ऐप के माध्यम से जब्त किया गया।
जब्ती की कार्रवाई 23 जुलाई 2026 को अपराह्न 2:50 बजे स्ट्रेट आइलैंड जेट्टी के निकट समुद्री तट पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संपन्न की गई। घटनास्थल के भौगोलिक निर्देशांक भी रिकॉर्ड किए गए।
इसके उपरांत सभी छह आरोपितों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के अंतर्गत नोटिस तामील कर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस थाना स्वराज द्वीप लाया गया।
अंडमान एवं निकोबार पुलिस आमजन से अपील करती है कि जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश अथवा मत्स्य आखेट से पूर्व संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति एवं वैध लाइसेंस अवश्य प्राप्त करें। जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों में अवैध प्रवेश एवं गतिविधियों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन स्वराज द्वीप द्वारा दर्ज FIR संख्या 0021, दिनाक 23 जुलाई 2026 के आधार पर बनाई गई है ।















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