Editor: Sangita Singh
श्री विजयापुरम- अंडमान और निकोबार पुलिस न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने के अपने संकल्प पर अडिग है। एक अहम घटनाक्रम में, माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, श्री विजय पुरम ने 29.07.2026 के अपने फैसले में, ओग्राब्रज पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302 के तहत दर्ज FIR नंबर 111/2012 (दिनांक 01.08.2012) के मामले में आरोपी अमित कुमार तिर्की (पिता: श्री आनंद मसीह तिर्की, निवासी: क्वारी बस्ती, नमुनाघर) को दोषी ठहराया है।

यह मामला घरेलू झगड़े से जुड़ा है, जिसमें पीड़ित को जानबूझकर आग लगाने के कारण जानलेवा रूप से जलने की चोटें आईं। इंस्पेक्टर साहिल शम्सुद्दीन द्वारा की गई गहन और वैज्ञानिक जांच, और मौखिक व दस्तावेज़ी सबूतों के आधार पर, अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के आरोपी का अपराध साबित कर दिया। इसके बाद, 30.07.2026 को माननीय न्यायालय ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और ₹50,000 का जुर्माना लगाया, साथ ही यह निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़ित के बेटे को दी जाए।
यह सज़ा इस बात की पुष्टि करती है कि हर अपराध की गहनता से जांच की जाती है और अपराधी, चाहे कितना भी समय बीत जाए, कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। अंडमान और निकोबार पुलिस सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने, कानूनी तरीकों से विवादों को सुलझाने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करने का आग्रह करती है। यह मामला याद दिलाता है कि न्याय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन अपराध का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता और अपराधियों को आखिरकार कानून के सामने जवाबदेह ठहराया ही जाता है।















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