सावधानीपूर्वक जांच से लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।

Rash Driving

Editor: Sangita Singh

मायाबंदर- सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए, उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला पुलिस के थाना मायाबंदर ने एक सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।

यह मामला 09 फरवरी 2026 का है, जिसमें थाना मायाबंदर में प्राथमिकी (FIR) संख्या 22/26 दर्ज की गई थी। यह दुर्घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थीं।

घटना के उपरांत, मायाबंदर पुलिस टीम द्वारा मामले की गहन, सटीक व पेशेवर जांच की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और माननीय न्यायालय के समक्ष एक मजबूत एवं अकाट्य केस प्रस्तुत किया।

मामले की प्रभावी अभियोजन (Prosecution) प्रक्रिया और पुलिस की सटीक पैरवी के परिणामस्वरूप, 05 अगस्त 2026 को माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC), मायाबंदर ने आरोपी को दोषी करार दिया और उस पर कुल ₹14,000/- (चौदह हजार रुपये) का जुर्माना लगाया।

यह निर्णय उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस की निष्पक्ष, पेशेवर जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुलिस प्रशासन आम जनता से अपील करता है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सतर्क रहें और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें।

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