Report: Sangita Singh
श्री विजयापुरम, 01 जुलाई 2026- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उप-राज्यपाल ने सरकारी विभागों/कार्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ सभी तरह के रोज़गारों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन किया है। यह संशोधन “कोड ऑन वेजेज़, 2019” के प्रावधानों के तहत ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में औसत वृद्धि के आधार पर ‘वेरिएबल डियरनेस अलाउंस’ (VDA) को ध्यान में रखते हुए किया गया है और यह 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा।

न्यूनतम वेतन की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:

कम से कम वेतन की संशोधित दरों की कॉपी https://labour.and.nic.in/ से डाउनलोड की जा सकती है। लेबर कमिश्नर और DET की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी संस्थानों के मालिकों से संशोधित दरों का पालन करने का अनुरोध किया गया है; ऐसा न करने पर ‘कोड ऑन वेजेज, 2019’ के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।















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