Report: Sangita Singh
श्री विजयापुरम, 11 जुलाई 2026- अंडमान और निकोबार ट्रैफ़िक पुलिस ने शहर की अहम जगहों पर लगे CCTV-आधारित ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग और ई-चालान सिस्टम के ज़रिए ट्रैफ़िक नियमों के पालन को काफ़ी मज़बूत किया है। जून 2026 में इसे लागू किए जाने के बाद से, सर्विलांस कैमरों के ज़रिए ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के ख़िलाफ़ 5,000 से ज़्यादा ई-चालान जारी किए गए हैं।
पकड़े गए उल्लंघनों में बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, रेड लाइट तोड़ना, स्टॉप लाइन पार करना, गलत तरीके से गाड़ी पार्क करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, वन-वे नियमों का उल्लंघन, ज़ेबरा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य अपराध शामिल हैं।

स्कूल खुलने के साथ ही, ट्रैफ़िक पुलिस ने माता-पिता और अभिभावकों से अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की विशेष अपील की है। कानून के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले चार साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ISI-मार्क वाला सुरक्षा हेलमेट पहनना ज़रूरी है। माता-पिता को यह सलाह भी दी जाती है कि वे दोपहिया वाहन पर एक से ज़्यादा सवारी न बैठाएं। इन उल्लंघनों का पता CCTV-आधारित सिस्टम से अपने-आप चल जाता है और बिना रोके-टोके ही ई-चालान जारी कर दिए जाते हैं।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि CCTV-आधारित निगरानी और कार्रवाई चौबीसों घंटे जारी रहेगी और ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे:
- हर समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनें।
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज़ साथ रखें।
- गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें।
- ट्रैफ़िक सिग्नल और लेन के नियमों का पालन करें।
- नाबालिगों को गाड़ी न चलाने दें।
- गाड़ी सिर्फ़ तय पार्किंग जगहों पर ही पार्क करें।
- ज़िम्मेदारी से गाड़ी चलाएं और पैदल चलने वालों के अधिकारों का सम्मान करें।
अंडमान और निकोबार ट्रैफ़िक पुलिस फिर से कहती है कि CCTV-आधारित निगरानी और कार्रवाई का मकसद सिर्फ़ चालान काटना नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी से गाड़ी चलाने की आदत को बढ़ावा देना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और कीमती जानें बचाना है। बच्चों, पैदल चलने वालों, यात्रियों और पर्यटकों के लिए हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने में सड़क का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।















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