Editor: Pankaj Singh
श्री विजयपुरम- A&N प्रशासन के पर्यावरण और वन विभाग ने, 08.10.2026 को दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के अंतर्गत मंग्लुटन रेंज द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान 93 किलोग्राम हिरण का मांस (जंगली जानवर का मांस) ज़ब्त किया।
वन्यजीवों के मांस के अवैध व्यापार के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने पर, वन विभाग के कर्मचारियों ने एक महिला को रोका और 21 किलोग्राम हिरण का मांस ज़ब्त किया। बाद में तलाशी लेने पर, 72 किलोग्राम और हिरण का मांस बरामद हुआ, जिससे कुल ज़ब्ती 93 किलोग्राम हिरण के मांस और अवैध व्यापार में इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध वस्तुओं की हो गई। आगे की जांच चल रही है। यह बताना ज़रूरी है कि इसी महिला को पहले 01.08.2026 को मंग्लुटन रेंज ने वन्यजीव अपराध के एक अलग मामले में रोका था, जिसके दौरान 16 किलोग्राम हिरण का मांस ज़ब्त किया गया था।
इसके अनुसार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव अपराध का मामला दर्ज किया गया और मामले को श्री विजय पुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। यह ऑपरेशन दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्री राजीव जॉर्ज, IFS की देखरेख में और असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट श्री आर.एस. शरथ और फ़ॉरेस्ट रेंजर श्री अमलेंदु मंडल के मार्गदर्शन में चलाया गया। दक्षिण अंडमान वन प्रभाग आम जनता से द्वीपों के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करने और अवैध शिकार, कब्ज़े, परिवहन, भंडारण या वन और वन्यजीव उत्पादों के व्यापार के बारे में कोई भी जानकारी वन विभाग की हेल्पलाइन 03192-255228 के माध्यम से देने की अपील दोहराता है। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।
















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