नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय, हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा

Mayabunder Court

Editor: Sangita Singh

मायाबंदर – नॉर्थ और मिडिल अंडमान ज़िला पुलिस ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में 13 सितंबर 2024 को BNS, 2023 की धारा 103/238(a) के तहत दर्ज FIR नंबर 46/2024 में दोषसिद्धि हासिल की।

01 अक्टूबर 2026 को, मायाबंदर में N&MA ज़िले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह मामला 13 सितंबर 2024 को नबाग्राम में हुई हिंसा की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मामूली कहासुनी के बाद उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

कालीघाट पुलिस स्टेशन में तुरंत मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच कालीघाट पुलिस स्टेशन के तत्कालीन SHO, सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार बघेल ने की। जांच के दौरान अपराध स्थल की विस्तृत और बारीकी से छानबीन की गई, सीन ऑफ़ क्राइम ऑफ़िसर (SOCO) ने घटनास्थल का दौरा किया, फ़ोरेंसिक जांच की गई और ज़रूरी वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा किए गए।

तकनीकी और पेशेवर जांच, सबूतों को व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करने और माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रभावी ढंग से पेश करने से आरोपी को दोषी ठहराने और आजीवन कारावास की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह दोषसिद्धि पेशेवर जांच और प्रभावी अभियोजन के प्रति N&MA जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को और मजबूत करती है।

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