N & M अंडमान पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में 3 महीने के अंदर सज़ा दिलाई।

Mayabunder Court

Editor: Sangita Singh

मायाबंदर – 28 सितंबर 2026 को, मायाबंदर के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डिगलीपुर पुलिस स्टेशन में 4 जुलाई 2026 को दर्ज FIR नंबर 51/26 वाले सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। यह मामला तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने से जुड़ी घटना का था, जिसमें पीड़ित को चोटें आई थीं। आरोपी को ₹16,000 का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई। FIR दर्ज होने के तीन महीने के भीतर ही इस मामले में सज़ा सुनाई गई।

यह सज़ा उत्तर और मध्य अंडमान ज़िला पुलिस की उस प्रतिबद्धता को दिखाती है जिसके तहत वे तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए जवाबदेही तय करने और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी ढंग से कानूनी कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं।

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