Report : Pankaj Singh
दिनाक 29 सितंबर 2025, उत्तरी एवं मध्य अंडमान जिला पुलिस न्याय के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती रही है तथा यौन अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं दृढ़ कार्रवाई सुनिश्चित करती रही है।
25/09/2025 को सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, माननीय विशेष न्यायाधीश (POCSO), श्री सुभाजीत बसु ने POCSO अधिनियम, 2012 के तहत PS डिगलीपुर के अपराध संख्या 48/2020 के संबंध में आरोपी अजय सरकार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।
यह फैसला तत्कालीन थाना डिगलीपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रीतम बिहारी के नेतृत्व में जाँच अधिकारी उप-निरीक्षक तमिलारासन के अथक प्रयासों का प्रमाण है। सत्य के प्रति उनकी अटूट खोज, पेशेवर कौशल और अथक परिश्रम ने पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह मामला पीड़िता के सौतेले पिता द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न से संबंधित है। पीड़िता द्वारा खुलासा किए जाने पर, डिगलीपुर पुलिस थाने में पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(j)(m)(n)/6 के तहत आईपीसी की धारा 376/323 के साथ मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ त्वरित और समन्वित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
यह ऐतिहासिक फैसला एक कड़ा और स्पष्ट संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोरतम परिणाम भुगतने होंगे। अंडमान और निकोबार पुलिस ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति सख्त ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है और समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अंडमान एवं निकोबार पुलिस इसमें शामिल अधिकारियों के असाधारण जांच कार्य की सराहना करती है तथा कानून के शासन को कायम रखने, न्याय सुनिश्चित करने तथा हमारी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।