पुलिस के लगातार प्रयासों से POCSO मामले में न्याय सुनिश्चित हुआ।

माननीय स्पेशल जज (POCSO), श्री सुभाजीत बसु ने पीएस डिगलीपुर के क्राइम नंबर 01/2024 में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद और 50,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

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Report : Pankaj Singh

नॉर्थ और मिडिल अंडमान पुलिस ने एक बार फिर न्याय के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को साबित किया है, और यौन अपराधियों के खिलाफ तेज़ और निर्णायक कार्रवाई करने का अपना पक्का इरादा दिखाया है।

09 दिसंबर 2025 को, माननीय स्पेशल जज (POCSO), श्री सुभाजीत बसु ने पीएस डिगलीपुर के क्राइम नंबर 01/2024 में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद और 50,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

POCSO Diglipur

इस अपराध में पीड़ित लड़की शामिल थी, जिसके साथ आरोपी ने उस समय दुर्व्यवहार किया जब वह अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी। 03/01/2025 को, पीड़िता की शिकायत मिलने पर, PS डिगलीपुर में POCSO एक्ट 2012 की धारा 5(j)(ii)/6 और IPC की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

यह नतीजा सब-इंस्पेक्टर दीप्ति मिंज (IO) और तत्कालीन SHO PS डिगलीपुर, इंस्पेक्टर के. बिनोज द्वारा न्याय की लगातार कोशिश और बारीकी से की गई जांच को दिखाता है। उनकी लगन, प्रोफेशनलिज़्म और अथक प्रयासों से पीड़ित को न्याय मिला और यह सुनिश्चित हुआ कि आरोपी को उसके अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

इस अपराध में पीड़ित लड़की शामिल थी, जिसके साथ आरोपी ने उस समय दुर्व्यवहार किया जब वह अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी। 03/01/2025 को, पीड़िता की शिकायत मिलने पर, PS डिगलीपुर में POCSO एक्ट 2012 की धारा 5(j)(ii)/6 और IPC की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

अंडमान और निकोबार पुलिस इस मामले में शामिल अधिकारियों की बेहतरीन जांच प्रयासों की सराहना करती है और कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय दिलाने और सभी के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराती है।

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