Report : Sangita Singh
दिनाक 13 जनवरी 2026, कानून के शासन को मज़बूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, श्री विजय पुरम के माननीय सेसन जज श्री सुधीर कुमार ने 22 दिसंबर 2025 को एक जघन्य हत्या के मामले में सज़ा सुनाई। माननीय कोर्ट ने आरोपी ए. वेंकटेश्वरलू, पिता स्वर्गीय श्रीनिवासुलु, निवासी बरगट लाइन, श्री विजय पुरम को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी जो मृतक का पड़ोसी था, वह पीड़ित और उसके दोस्तों के पास तब गया जब वे लोकल चर्च के मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे थे। मैदान पर कहा-सुनी हुई, जिसके बाद पीड़ित पर धारदार चाकू से हमला किया गया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं।

इस घटना की सूचना तुरंत एबरडीन पुलिस स्टेशन में दी गई, जिसके बाद सेक्शन 307 IPC के तहत FIR नंबर 81/2021, तारीख 09 जुलाई 2021 दर्ज की गई, जिसे बाद में बदल दिया गया। इस मामले की बारीकी से जांच SI एस. तेजेश्वर राव ने तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर के. जोजू की देखरेख में की।
अभियोजन पक्ष का संचालन प्रभावी ढंग से श्री सुमित कुमार कर्माकर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, हाई कोर्ट और सेसन कोर्ट ने किया, जिन्होंने अहम गवाहों से पूछताछ की और कोर्ट के सामने ठोस सबूत पेश किए। रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी सबूतों का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद, माननीय कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
तदनुसार, माननीय न्यायालय ने कड़ी सज़ा सुनाई:
- धारा 302 IPC के तहत आजीवन कठोर कारावास और साथ में 10,000/- रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद।
- धारा 201 IPC के तहत तीन साल की कठोर कारावास, साथ ही 1,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद।






























