पुलिस स्टेशन डिगलीपुर में पोक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई

Pocso Act

Report : Pankaj Singh

दिनाक 28 जून 2025, उत्तर और मध्य अंडमान जिला पुलिस न्याय के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जारी रखे हुए है, तथा यौन अपराधों के अपराधियों के खिलाफ त्वरित और दृढ़ कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

27/06/2025 को सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, माननीय विशेष न्यायाधीश (POCSO), श्री सुभाजीत बसु ने POCSO अधिनियम, 2012 के तहत PS डिगलीपुर के अपराध संख्या 10/2022 के संबंध में आरोपी ब्रोजन विश्वास को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

Pocso Act

यह फैसला तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर एन.एस. स्टालिन, पीएस डिगलीपुर के नेतृत्व में जांच करने वाली टीम- इंस्पेक्टर कबिता क्रिटोनिया और सब-इंस्पेक्टर दीप्ति मिंज के परिश्रमी प्रयासों का प्रमाण है। सत्य की उनकी अटूट खोज, पेशेवर कौशल और अथक परिश्रम ने पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मामले में पीड़िता के नाना द्वारा यौन उत्पीड़न का भयानक कृत्य शामिल था। पीड़िता के खुलासे के बाद, POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 5(j)(ii)(n)/6 के तहत थाना डिगलीपुर में मामला दर्ज किया गया, तथा आरोपी के खिलाफ त्वरित और समन्वित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

यह ऐतिहासिक निर्णय एक मजबूत और स्पष्ट संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सबसे कठोर परिणाम भुगतने होंगे। अंडमान और निकोबार पुलिस ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति सख्त शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण रखती है और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

अंडमान एवं निकोबार पुलिस इसमें शामिल अधिकारियों के असाधारण जांच कार्य की सराहना करती है तथा कानून के शासन को कायम रखने, न्याय सुनिश्चित करने तथा हमारी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है।

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