Report : Sangita Singh
दिनांक 24 अगस्त 2025 को, थाना बाराटांग को बाराटांग क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बांसुल्लाह (कंचनगढ़) में अवैध वन्यजीव व्यापार के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई और एक संयुक्त छापेमारी की योजना बनाई गई।
पी.एस बाराटांग से एस.आई. सुब्रमणि (एस.एच.ओ), पी.सी एम. अशोक कुमार, सुरेश कुमार, बी. चिरंजी राव, प्रमोद यादव, राजीव रंजन यादव, संतोष कुमार और एम. सूर्या की एक टीम वन विभाग के अधिकारियों के साथ कंचनगढ़ की ओर बढ़ी।
अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने एक व्यक्ति को जंगल से मुख्य सड़क की ओर कंधे पर प्लास्टिक का बोरा लटकाए निकलते देखा। उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध लगने पर छापेमारी दल ने तुरंत उसे रोक लिया। पूछताछ करने पर, संदिग्ध व्यक्ति, अमृत कुमार तिर्की पुत्र श्री जेरोम तिर्की (31 वर्ष), निवासी कंचनगढ़, बाराटांग, ने स्वीकार किया कि उसने जंगल में अवैध रूप से एक हिरण का शिकार किया था और उसे आर्थिक लाभ के लिए बेचने के इरादे से ले जा रहा था। बैग की जाँच करने पर, टीम को लगभग 28 किलोग्राम वजन का एक मृत हिरण बरामद हुआ।
जब्त हिरण को वन अधिकारियों की उपस्थिति में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया। आरोपी व्यक्ति को जब्त सामग्री सहित आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया।
यह सफल संयुक्त अभियान, द्वीपसमूह में जैव विविधता के संरक्षण और शिकार के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करने के लिए उत्तर और मध्य अंडमान जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।