POCSO केस में ऐतिहासिक फैसला पुलिस की कड़ी जांच के बाद आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा

श्री सुभाजीत बसु ने आरोपी संजीव दास को POCSO एक्ट, 2012 के तहत PS डिगलीपुर में दर्ज क्राइम नंबर 64/2023 के सिलसिले में 20 साल की कड़ी कैद और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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Report : Pankaj Singh

दिनांक 08 नवंबर 2025, नॉर्थ और मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए हुए है, और सेक्शुअल क्राइम करने वालों के खिलाफ तुरंत और कड़ा एक्शन ले रही है।

07/11/2025 को दिए गए एक अहम फैसले में, माननीय स्पेशल जज (POCSO), श्री सुभाजीत बसु ने आरोपी संजीव दास को POCSO एक्ट, 2012 के तहत PS डिगलीपुर में दर्ज क्राइम नंबर 64/2023 के सिलसिले में 20 साल की कड़ी कैद और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

Pocso act diglipur

यह सज़ा इन्वेस्टिगेटिंग टीम की कड़ी मेहनत और पक्के इरादे का सबूत है। इस केस की जांच तत्कालीन SHO, इंस्पेक्टर के. बिनोज की लीडरशिप में SI दीप्ति मिंज ने की थी। उनकी प्रोफेशनलिज़्म, लगन और न्याय के लिए लगातार कोशिश ने इन सज़ाओं को दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

यह ऐतिहासिक फ़ैसला एक मज़बूत और साफ़ संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ़ अपराध करने वालों को सबसे कड़ी सज़ा मिलेगी। अंडमान और निकोबार पुलिस ऐसे घिनौने अपराधों के प्रति अपनी ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराती है और बच्चों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने के अपने मिशन पर कायम है।

अंडमान और निकोबार पुलिस इसमें शामिल सभी अधिकारियों के बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन काम की तारीफ़ करती है और कानून का पालन करने, न्याय दिलाने और लोगों का भरोसा मज़बूत करने के अपने लगातार कमिटमेंट को दोहराती है।

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